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राजनीति

चुनाव आयोग में मतभेद: दो आयुक्तों की आपत्तियां, फ़ॉर्म 6 पर पीछे हटना और सुप्रीम कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली में चुनाव आयोग के नतीजों वाले बोर्ड को देखते स्कूटर और साइकिल सवार लोग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान फ़ॉर्म 6, यानी नए मतदाताओं के पंजीकरण वाले फ़ॉर्म, में बदलावों को कभी मंज़ूरी नहीं दी। यह आयोग के भीतर मतभेदों को लेकर दो हफ़्ते से चल रहे विवाद का ताज़ा मोड़ है।

ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक़, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची व जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने 5 अक्टूबर को कहा कि "फ़ॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंज़ूरी नहीं दी थी", और यह पता लगाने के लिए रिकॉर्ड मांगे कि बदलाव किसने किए। पीठ ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया और उसे इसी मुद्दे पर एक दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया।

विवाद 23 सितंबर को शुरू हुआ, जब एक अख़बार की रिपोर्ट में सामने आया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने दस महीनों में कम से कम 14 बार उन फ़ैसलों पर आपत्ति जताई जो उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे, द वीक ने बताया। आपत्तियां फ़ॉर्म 6 में संशोधन, मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने-हटाने और मतदाता डेटाबेस के केंद्रीय नियंत्रण से जुड़ी थीं।

आयोग ने किसी भी गड़बड़ी के आरोप को ख़ारिज किया। द न्यूज़ मिल के मुताबिक़, आयोग ने कहा, "सभी आदेशों को पूरी क़ानूनी मंज़ूरी हासिल है। मसौदा चरण में आयोग के सदस्यों के उठाए गए परिचालन संबंधी सवाल सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।" भाजपा के संबित पात्रा ने कहा कि "तीनों आयुक्त एकमत थे; उनके बीच कोई मतभेद या असहमति नहीं थी।"

विवाद के केंद्र में वह घोषणा है जो मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण, यानी एसआईआर, के दौरान फ़ॉर्म 6 के ऑनलाइन संस्करण में जोड़ी गई थी। आउटलुक के मुताबिक़, इसमें आवेदकों से पूछा जाता था कि क्या उनका या उनके माता-पिता का नाम पिछले पुनरीक्षण की सूचियों में था, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र तक के ब्योरे के साथ।

दोनों आयुक्तों ने इस बदलाव को ग़ैरक़ानूनी बताया, क्योंकि इसे निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत वैधानिक फ़ॉर्म में औपचारिक संशोधन किए बिना लागू किया गया था, जिसके लिए केंद्र सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी है। 30 सितंबर को आयोग ने उन राज्यों में यह घोषणा हटा दी जहां अंतिम संशोधित सूचियां प्रकाशित हो चुकी हैं, और जहां पुनरीक्षण अभी चल रहा है वहां इसे बनाए रखा।

आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुनरीक्षण पर मई 2026 के अपने फ़ैसले में फ़ॉर्म 6 को बरक़रार रखा था। अदालत का 5 अक्टूबर का स्पष्टीकरण इसके उलट है। अदालत के सामने याचिका में यह आरोप भी है कि बदलाव आयोग के सॉफ़्टवेयर के ज़रिए वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना, और दूसरे दो आयुक्तों की सहमति के बिना किए गए।

द वीक के मुताबिक़, इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नया नोटिस तैयार कर रहे हैं। यह उनकी तीसरी कोशिश होगी; 24 अप्रैल को 73 सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पुराना नोटिस अब भी राज्यसभा में लंबित है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने लिखित रूप में 14 बार आपत्ति जताई। फ़ॉर्म 6 का दुरुपयोग, सॉफ़्टवेयर का दुरुपयोग, मतदाता सूचियों से छेड़छाड़।" राहुल गांधी ने कथित हेरफेर को "भारतीय जनता के ख़िलाफ़ अपराध और हमारे संविधान पर सीधा हमला" बताया, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को गड़बड़ियों की जानकारी थी तो यह "देशद्रोह" होगा। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने "मुख्य चुनाव आयुक्त को तुरंत हटाने और अदालत की निगरानी में जांच" की मांग की।

संसद के बाहर भारतीय युवा कांग्रेस ने एक ऑनलाइन याचिका शुरू की है और छात्र कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। 5 अक्टूबर की सुनवाई की रिपोर्टों में अगली सुनवाई की तारीख़ का ज़िक्र नहीं था।

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